Edited By Imran,Updated: 23 May, 2023 01:50 PM
उत्तर प्रदेश के एक और विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव हो सकता है। दरअसल, सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है और जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है। बताया जा रहा है जा रहा है कि आगजनी के मामले में फास्ट ट्रैक मोड में...
UP Politics News: उत्तर प्रदेश के एक और विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव हो सकता है। दरअसल, सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है और जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है। बताया जा रहा है जा रहा है कि आगजनी के मामले में फास्ट ट्रैक मोड में केस की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ गवाहों की गवाही शेष है।
वहीं, जानकारों के अनुसार अगर सपा विधायक को कोर्ट से सजा होती है तो कम से कम 3 साल की सजा होगी। दरअसल, इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके सहयोगियों पर पड़ोस में रहने वाली नजीर फातिमा के प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा था। उसी प्लॉट को कब्जा करने के लिए घर फूंकने का आरोप लगा था जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वहीं इस केस को देख रहे अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में जल्द फैसला आ सकता है।
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बुलडोजर के डर से किया सरेंडर!
इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया तो इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान दोनों फरारी काटने लगे। हालांकि एनकांउटर और बुलडोजर के डर से एक महीने बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में दोनों ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर कर दिया था। कानपुर पुलिस ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी की और माना जा रहा है कि एक महीने के भीतर फैसला आ जाएगा। कानपुर पुलिस इसमें तगड़ी पैरवी के साथ सजा दिलाने की बात कह रही है।
जानिए कितने साल की होगी सजा
जानकारों का कहना है कि पुलिस की ओर से की गई पैरवी इतनी तगड़ी मानी जा रही है कि इरफान सोलंकी को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास या दस साल तक की सजा हो सकती है।अगर ऐसा हुआ तो इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है। ऐसी स्थिति में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव कराया जा सकता है।
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