UP: आजम खान के बेटे अब्‍दुल्‍ला और पत्‍नी तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 11 May, 2022 03:58 PM

up non bailable warrant issued against azam khan s son

सपा विधायक आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ गई हैं। आजम के बेटे और सपा विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम तथा उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी...

रामपुर: सपा विधायक आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ गई हैं। आजम के बेटे और सपा विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम तथा उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दो जन्‍म प्रमाणपत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है।

इस मामले के गवाह सेंट पाल्‍स स्‍कूल के प्रिसिंपल मंगलवार को रामपुर जिला कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के गैरहाजिर होने की वजह से जिरह नहीं हो सकी। अब्‍दुल्‍ला के वकील ने अपनी मुवक्किल की हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्‍वीकार करते हुए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अब्‍दुल्‍ला आजम और उनकी मां पिछली कई तारीखों से कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं।

बता दें कि सपा विधायक आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों को अभी स्थगित रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आजम पर कोई देशद्रोह केस ना दर्ज हो। यूपी सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि उनको हाई कोर्ट से 88वें मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए वो जेल से रिहा नहीं हो सकते।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि ये एक ट्रेंड बन गया है। एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब जमानत मिलती है, एक नया केस आ जाता है। ये कैसे हो रहा है। वहीं यूपी सरकार के वकील ने कहा कि ये एक गलतफहमी है। हर मुकदमा अपने आप में अलग है। राज्य सरकार हलफनामे के जरिए अदालत को ये समझना चाहती है। ऐसे में कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी। वहीं अगली सुनवाई अगले हफ्ते मंगलवार को तय की है। 

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