UP: 14 वर्ष पुराने हत्या के मामले में दोनो आरोपियों को कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Edited By Mamta Yadav,Updated: 22 Dec, 2022 01:04 AM

up both the accused were imprisoned in the 14 year old murder case

उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने हत्या के 14 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास और 23 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा जबकि एक अन्य को दस साल की कैद और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

कौशांबी: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने हत्या के 14 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास और 23 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा जबकि एक अन्य को दस साल की कैद और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।       

अभियोजन के अनुसार करारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर मौलानी गांव निवासी भोन्दल ने 23 जुलाई 2008 को अपने 22 वर्षीय पुत्र के अपहरण की सूचना दर्ज कराई थी। विवेचना दौरान कोखराज थाना हसनपुर गांव निवासी राजू दर्जी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने राजू को हिरासत में पूछताछ की तो उसने युवक की हत्या की बात स्वीकार करते हुए रहीमपुर मौलानी निवासी संजना को घटना में शामिल होना बताया।       

पुलिस ने दो अगस्त 2008 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय अदालत में शुरू हुई। उभय पक्षों के तकरं को सुनने के बाद एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने हत्या के इस मामले में राजू दर्जी और संजना को दोषी पाया। राजू दर्जी को आजीवन कारावास के साथ रुपए 23 हजार अर्थदंड की सजा और संजना को 10 वर्ष कारावास और 13 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

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