केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बोले- ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का विरोध करना ठीक नहीं

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 07 May, 2022 06:35 PM

union minister kaushal kishor said  it is not right to oppose

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे तथा वीडियोग्राफी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसी पर केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। कौशल किशोर ने...

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे तथा वीडियोग्राफी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसी पर केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। कौशल किशोर ने कहा कि किसी की भी यहां के ज्ञानवापी प्रांगण का सर्वे का विरोध करना ठीक नहीं है।

कौशल किशोर ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानवापी का सर्वे कराया जा रहा है। इसका किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच को दिखाने या फिर उसकी वीडियोग्राफी पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुस्मिल पक्ष के ज्ञानवापी के सर्वे में लगे एडवोकेट कमिशनर को बदलने की मांग पर कौशल किशोर ने कहा कि मांग तो कोई भी कर सकती है, लेकिन जब कोर्ट ने निर्णय कर दिया है कि ज्ञानवापी का सर्वे होना चाहिए तो किसी को भी सर्वे से डरने की क्या जरूरत है। सच तो सामने आने ही चाहिए। मुस्लिम पक्ष के ज्ञानवापी के अंदर का सर्वे तथा वीडियोग्राफी का विरोध नहीं होना चाहिए। कौशल किशोर ने कहा कि ज्ञानवापी का सर्वे होने के बाद सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि आप भी जानते हैं कि ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर का सर्वे जरूर होना चाहिए। इसका कोर्ट ने भी आदेश दिया है। सर्वे पर किसी को उस पर शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट के निर्देश पर सर्वे तथा वीडियोग्राफी हो रही है तो तो यह सब परिसर में क्यों नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी ज्ञानवापी शब्द कोई उर्दू का शब्द नहीं है। अब कोर्ट के सर्वे के बाद सब तय हो जाएगा। यह मंदिर है या मस्जिद के फैसला अदालत करेगी। एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ज्ञानवापी के सर्वे को कानून का उल्लंघन करने वाला बताने पर मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसका अनुपालन जरूरी है। अगर ओवैसी को लगता है कि कोर्ट का आदेश ठीक नहीं है तो वह दूसरी अदालत में जा सकते हैं।

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