अग्निपथ विरोध प्रदर्शन के बीच CM योगी बोले- PM के मार्गदर्शन में ‘अग्निवीरों' का भविष्य सुरक्षित और स्वर्णिम

Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Jun, 2022 10:28 PM

under the guidance of pm the future of  agniveers  is safe and golden yogi

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘अग्निवीरों'' के हित में केंद्रीय गृह, रक्षा, शिक्षा, विमानपत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई नवीनतम घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि ‘अग्निपथ योजना'' के माध्यम से राष्ट्र रक्षा के महत्वपूर्ण...

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘अग्निवीरों' के हित में केंद्रीय गृह, रक्षा, शिक्षा, विमानपत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई नवीनतम घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि ‘अग्निपथ योजना' के माध्यम से राष्ट्र रक्षा के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले ‘अग्निवीरों' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विभिन्न मंत्रालय अनेक प्रावधान लागू कर रहे हैं। ये प्रावधान उनके सुरक्षित भविष्य की सुनिश्चितता में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाले होंगे।       

मुख्यमंत्री ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा 04 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों, असम राइफल्स और रक्षा मंत्रालय ने भर्तियों में 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने के साथ ही प्रवेश की आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। यह स्वागतयोग्य है। उन्होंने कहा कि यह माँ भारती के सेवकों के लिये यह एक सुनहरा अवसर सिद्ध होगा। इन निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी जताया।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि ‘‘गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।'' ट्वीट के ज़रिए कहा गया कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 05 वर्ष तक रहेगी।       

इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह 10 प्रतिशत आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 16 उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन लागू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के साथ अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अवसर प्रदान करने लिए छह आकर्षक सेवा योजनाओं में समाहित करने की घोषणा की है। यह योजना दुनिया भर में पारिश्रमिक मर्चेंट नेवी में शामिल होने के लिए समृद्ध नौसैनिक अनुभव तथा पेशेवर प्रमाणन के साथ ही आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम होगी।

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