सपा का मुरादाबाद कार्यालय नहीं होगा खाली, समाजवादी पार्टी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Oct, 2025 12:23 PM

the sp s moradabad office will not be vacated with the allahabad high court

मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला कार्यालय को खाली कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से पार्टी को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई को अदालत ने...

प्रयागराज  (सैयद आकिब रजा): मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला कार्यालय को खाली कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से पार्टी को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई को अदालत ने भेदभाव पूर्ण बताया है।

आप को बता दें कि प्रशासन के आदेश को समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती थी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस प्रकरण में 28 अक्टूबर 2025 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। यानी इस तारीख तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। हाई अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिससे समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है अब पार्टी को कार्यालय खाली नहीं करना पड़ेगा । 

गौरतलब है कि मुरादाबाद में स्थित सपा कार्यालय को लेकर है। प्रशासन ने कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया था उसके बाद जिलाध्यक्ष को दो सप्ताह में जगह खाली करने का नोटिस दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गई थी। हालांकि आज कोर्ट प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। 

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