सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार, बताई ये वजह

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Sep, 2022 01:02 PM

supreme court refuses to stay the hearing of gyanvapi masjid dispute

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इसे लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं...

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इसे लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस आधार पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि इस मामले की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। दरअसल, हिन्दू पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से यह मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करें। वहीं मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी। जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है।

शिवलिंग मिलने के स्थान को सील करने की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
कोर्ट के इस आदेश के बाद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, इस आधार पर कि इस मामले की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। इस पर फैसला कल आएगा। एक प्रक्रिया बनाई जाएगी उसके आधार पर ही इस मामले की सुनवाई आगे होगी। गौरतलब है कि राखी सिंह एवं अन्य की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में स्थित वजूखाने से शिवलिंग मिलने के स्थान को सील करने के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।  वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की अपील की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।

ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे से शुरू हुआ पूरा विवाद
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवताओं के विग्रह, श्रृंगार गौरी की रोज पूजा के अधिकार की मांग को लेकर 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ और हिंदू पक्ष द्वारा नंदी के ठीक सामने बने कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है इस बात का पता अब कोर्ट के फैसले पर ही टिका हुआ है सर्वे से सम्बंधित रिपोर्ट्स को जमा कराया जा चुका है। बता दें कि यह शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग इस बात से साफ इंकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक कुएं के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है जो हर वजू खाने में होता है। हिंदुओं के मुताबिक यह पत्थर की संरचना शिवलिंग के आकार की है, वहीं मुस्लिमों का सवाल है कि यह कैसे तय किया गया है कि वह संरचना पत्थर की ही है?

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