UP Police: ट्रेनिंग के दौरान दरोगाओं को मिलेगा पूरा वेतन, पहले मिलता था केवल गुजारा भत्ता

Edited By Imran,Updated: 29 Aug, 2023 05:25 PM

sub inspector get full salary during training

प्रयागराज उच्च न्यायालय से प्रदेश के दरोगाओं को मिली बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अब डायरेक्ट भर्ती के दरोगाओं को ट्रेनिंग के दौरान पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही भत्ता व अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी।

लखनऊ: प्रयागराज उच्च न्यायालय से प्रदेश के दरोगाओं को मिली बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अब डायरेक्ट भर्ती के दरोगाओं को ट्रेनिंग के दौरान पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही भत्ता व अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, प्रयागराज जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन, एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदों में तैनात दरोगाओं एवं पुलिस इंस्पेक्टरो की तरफ से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया है।

ट्रेनिंग अवधि की सैलरी एवं ट्रेनिंग की अवधि को सेवा में जोड़ा जाए 
दरअसल, दरोगाओं एवं इंस्पेक्टरो की तरफ से याचिकाएं दाखिल कर कोर्ट से मांग की गई थी कि उनकी ट्रेनिंग के अवधि की सैलरी एवं ट्रेनिंग की अवधि को उनकी सेवाओं में जोड़ते हुए वेतन वृद्धि प्रदान करने किया जाए। याचिकाएं लोकेश कुमार गौतम तथा 114 अन्य, विपिन कुमार व 186 अन्य, मनीष कुमार सिंह व 17 अन्य, तथा अनिल कुमार वर्मा  व 37 अन्य ने अलग-अलग ग्रुप वाइज दाखिल की थी।


इंस्पेक्टर्स व दरोगाओं को मिलेगा लाभ
इंस्पेक्टरो व दरोगाओं की तरफ से कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था की याचियों  के समक्ष अन्य दरोगाओं व इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग के पीरियड की अवधि के वेतन एवं भत्ते प्रदान किए गए हैं। जबकि याची इंस्पेक्टर्स व दरोगाओं को प्रशिक्षण की अवधि में स्टाइपेंड प्रति माह दिया गया है।उन्हें ट्रेनिंग की अवधि को उनकी सेवाओं में नहीं जोड़ा गया है और न ही उनको अतिरिक्त वेतन वृद्धि ट्रेनिंग पीरियड का जोड़ते हुए दिया गया है।

सीधी भर्ती द्वारा चयनित हुए हैं दरोगा
कोर्ट में लंबी बहस की गई थी कि उक्त प्रकरण में हाईकोर्ट ने आलोक कुमार सिंह व अन्य में पारित विशेष अपील के आदेश में सीधी भर्ती द्वारा चयनित दरोगाओं को भी ट्रेनिंग की पीरियड की अवधि में वेतन दिए जाने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता का कहना था की सरकार विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 8 सितंबर 2019 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी भी हार चुकी है। इस कारण अब याचीगण को भी अन्य समकक्ष लोगों की भांति  ट्रेनिंग के पीरियड की दी गई सैलरी प्रदान की जाए।

उच्च न्यायालय के आदेश पर याचिकाकर्ता लाभान्वित होंगे
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम, अतिप्रिय गौतम, मोहित सिंह, विनोद कुमार मिश्रा की दलील पर उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के दरागाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, मेरठ जोन, नोएड़ा, ग़ाज़ियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, वाराणसी समेत अन्य स्थानों पर तैनात दरोगा लाभान्वित होंगे।

 

 

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