Lakhimpur Case: आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत पर राकेश टिकैत बोले- 'पता नहीं कोर्ट ने क्या देखकर बेल दी है'

Edited By Imran,Updated: 25 Jan, 2023 01:56 PM

rakesh tikait furious over ashish mishra s bail

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।

लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा हे कि पता नहीं क्या देखकर कोर्ट ने जमानत दे दी है। 

आशीष मिश्रा की जमानत के बाद टिकैत ने कहा कि "क्या आठ हफ्ते बाद फेंक दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि उसके परिवार और सहयोगी ने किसी को डराया धमकाया नहीं है। उनका व्यवहार ठीक रहा है। जिस तरह की दलील दी गई है, वैसी दलील देशभर में 302 के आरोपियों को देनी चाहिए। जिससे हर कोई को जमानत मिल जाए। पता नहीं कोर्ट ने क्या देखकर बेल दी है। इस तरह के और भी केस हैं तब सबको बेल मिल जानी चाहिए।"
 

यह भी पढ़ें:- लखीमपुर खीरी हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को दी जमानत, हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत

पहले से पता था कितने दिन बाद बेल देना है
किसान नेता ने कहा, "ये पहले से ही अंदेशा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है। वहां पहले से ही ये धारणा बन चुकी थी कि इनको बेल देनी है। इनको किस आधार पर बेल दी गई है, उसी आधार पर 302 के अन्य आरोपियों को भी बेल मिल जानी चाहिए। हमने ये कहा था कि उनको भी इसी तरह बेल दे दी जाए। हम फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ कर रहे हैं। जो वकील होंगे वो फैसले पर सवाल खड़े करेंगे, हम क्यों सवाल खड़े करेंगे।" 

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