Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Oct, 2019 04:44 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र के अर्द्धसैनिक बलों में जीडी कांस्टेबलों की भर्ती 2015 में खाली रह गए 7052 पदों को भरने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं कर्मचारी चयन आयोग को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रयागरा...
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र के अर्द्धसैनिक बलों में जीडी कांस्टेबलों की भर्ती 2015 में खाली रह गए 7052 पदों को भरने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं कर्मचारी चयन आयोग को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रयागराज के धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की और कहा कि कर्मचारी चयन आयोग ने 2015 में 64066 अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती निकाली जिसमें 51678 पुरुष और 5339 महिला कांस्टेबलों का चयन किया गया जबकि शेष पद खाली रह गए है। याची का कहना है कि 11 लाख 65 हजार 942 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों की भारी संख्या के कारण चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेजों एवं मेडिकल परीक्षण कराया गया। इस प्रक्रिया में काफी सफल अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। बहुत से मेरिट से कम का चयन हो गया तो मेरिट में आगे के अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली।
कोर्ट के आदेश से काफी लोगों को नियुक्ति दी गई। इसके बावजूद पद भरे नहीं जा सके। याची का कहना था कि पटना हाईकोर्ट ने भी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने चयन आयोग एवं केंद्र सरकार को दो माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।