Edited By Anil Kapoor,Updated: 11 Apr, 2023 01:20 PM
प्रयागराज पुलिस (Prayagraj Police) ने कुख्यात माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) और उसके पुत्र अली के खिलाफ धूमनगंज थाना में और एक मुकदमा दर्ज (FIR) किया है। इस बीच, अतीक अहमद को गुजरात ( Gujarat) के साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से प्रयागराज...
प्रयागराज: प्रयागराज पुलिस (Prayagraj Police) ने कुख्यात माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) और उसके पुत्र अली के खिलाफ धूमनगंज थाना में और एक मुकदमा दर्ज (FIR) किया है। इस बीच, अतीक अहमद को गुजरात ( Gujarat) के साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से प्रयागराज (Prayagraj) लाने के लिए पुलिस (Police) की टीम वहां पहुंची है। डीसीपी (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि साबिर हुसैन की तहरीर पर सोमवार रात को धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed), उसके पुत्र अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के खिलाफ भादंसं की धाराओं 147, 148, 149, 307, 386, 286, 504, 120-बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
माफिया अतीक अहमद, बेटे अली के खिलाफ और एक मुकदमा दर्ज
साबिर हुसैन ने तहरीर में कहा कि 15 फरवरी, 2023 को शाम साढ़े 7 बजे अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम मंत्री और असाद कालिया मेरे घर पर आए और कहा कि अतीक भाई ने तुम्हें गुजरात बुलाया है। जब मैंने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने गालियां देते हुए मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया और एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। उसने तहरीर में कहा कि फिरौती नहीं देने पर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इससे पूर्व, 14 अप्रैल, 2019 को अतीक अहमद के बेटे अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री ने मुझे बुलाकर फोन से मेरी बात अतीक अहमद से करानी चाही थी। जब मैंने बात करने से मना कर दिया था तो इन्होंने कहा था कि अगर जिंदा रहना है तो अतीक अहमद के मुकदमे में खिलाफत करना बंद कर दो और हमें एक करोड़ रुपए दो। पैसा देने से मना करने पर इन्होंने जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायरिंग की थी। साबिर हुसैन ने इस घटना के साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की बात की है।

गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हैं 100 से अधिक मुकदमे
गौरतलब है कि गत 28 मार्च को पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। 24 फरवरी, 2023 को उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक, उसके बेटे, पत्नी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अतीक अहमद के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।