Edited By Mamta Yadav,Updated: 21 Sep, 2023 01:46 AM

उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दअरसल, यहां पर एक 7 साल के बच्चे द्वारा 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। वहीं पर आरोपी बच्चे पर पुलिस ने...
Kanpur Dehat, (फरदीन खान): उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दअरसल, यहां पर एक 7 साल के बच्चे द्वारा 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। वहीं पर आरोपी बच्चे पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साथ ही पीड़ित बच्ची का मेडिकल चेकअप कराया गया है। अब इस मामले में कानूनी पेंच ये फंस रहा है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे पर कोई अपराध नहीं बनता है। इसी वजह से बच्चे को बाल सुधार केंद्र भी नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, कानपुर देहात पुलिस इसकी पूरी विवेचना करेगी। वहीं प्रोबेशन विभाग बच्चे की काउंसलिंग करके उसकी मनोस्थिति को समझने के साथ सुधार का प्रयास करेगा, साथ ही पूरे मामले में पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।

पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां पर एक गांव के रहने वाले विकलांग दंपति के पुत्र जिसकी उम्र महज 7 साल है। आरोप है कि बेटे ने पड़ोसी की पांच वर्षीय बच्ची को अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बारे में बताया गया कि 17 सितंबर की शाम को मोहल्ले के सभी बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे की तभी अंधेरा होने के बाद बच्चा पड़ोस की बच्ची को अपने साथ लेकर घर चला गया। इस दौरान काफी देर बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची तो परिजनों ने उससे पूछा तो घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी।

बच्चे की उम्र 7 साल से कम... अरेस्ट नहीं कर सकते, कानूनी राय ले रहे: पुलिस
इस पूरे मामले में अकबरपुर क्षेत्र के सी0ओ0 अरूण कुमार सिंह ने बताया कि अब तक की नौकरी में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। जहां पर दोनों बहुत कम उम्र के बच्चे हैं और आरोपी की उम्र 7 साल से कम है। इसलिए उस पर कोई अपराध नहीं बनता है। कानूनन उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती है। पुलिस नियमानुसार विवेचना पूरी करेगी तो वहीं पर प्रोबेशन विभाग ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करके सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाएगा व आरोपी बच्चे की काउंसलिंग कराई जाएगी, ताकि भविष्य में वह इस तरह के अपराध न कर सके।