Edited By Mamta Yadav,Updated: 01 Mar, 2023 01:23 AM

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) मामले के आरोपी उप मुख्य चिकित्साधिकारी (deputy chief medical officer) डॉ वाई एस सचान (Dr Y S Sachan) की मौत (Dead) के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (SBI) की जांच के निष्कर्ष पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय...
लखनऊ: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) मामले के आरोपी उप मुख्य चिकित्साधिकारी (deputy chief medical officer) डॉ वाई एस सचान (Dr Y S Sachan) की मौत (Dead) के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (SBI) की जांच के निष्कर्ष पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High court) की लखनऊ पीठ (lucknow Peeth) ने मंगलवार को सहमति जताई, जिसमें कहा गया है कि सचान ने आत्महत्या (Sachan Suicide) की थी।

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के जुलाई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था और कुछ सेवानिवृत्त एवं सेवारत सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से हत्या की साजिश रचने के संबंध में मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया था। न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने इस मामले में आरोपियों की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि 22 जून 2011 को डॉ. वाईएस सचान की संदिग्ध परिस्थितियों में लखनऊ जेल में मौत हुई थी। डॉ. सचान एनआरएचएम घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे। 26 जून 2011 को उनकी मौत की एफआईआर थाना गोसाइगंज में अज्ञात व्यक्तियों क खिलाफ दर्ज हुई थी। इसके बाद डॉ. सचान की मौत की न्यायिक जांच शुरू हुई। 11 जुलाई 2011 को न्यायिक जांच रिपोर्ट में डॉ. सचान की मौत को हत्या करार दिया गया। 14 जुलाई, 2011 को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। 27 सितंबर 2012 को सीबीआई ने जांच के बाद डॉ. सचान की मौत को आत्महत्या करार देते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया।

सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को मालती सचान ने प्रोटेस्ट अर्जी के माध्यम से चुनौती दी। सीबीआई कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए सीबीआई को अतिरिक्त कार्यवाही का आदेश दिया। 9 अगस्त, 2017 को सीबीआई ने फिर से अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दिया। 19 नवंबर 2019 को सीबीआई कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और मालती सचान की अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। मालती सचान ने कोर्ट में न्यायिक जांच रिपोर्ट के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनयन व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों के बयान के साथ ही सीबीआई द्वारा दर्ज बयानों का भी हवाला दिया। 7 जुलाई 2022 को सीबीआई कोर्ट ने डॉ. सचान की मृत्यु को हत्या का मामला मानते हुए, याचियों को हाजिर होने का आदेश दिया था।