मुज़फ्फरनगर: 2013 दंगा मामले में BJP विधायक विक्रम सैनी दोषी करार, सजा के तुरंत बाद मिली जमानत

Edited By Ajay kumar,Updated: 11 Oct, 2022 06:10 PM

muzaffarnagar bjp mla vikram saini convicted in kawal case

कवाल कांड उपद्रव मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विधायक सहित 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा मुकर्रर की है।

मुज़फ्फरनगर: कवाल कांड उपद्रव मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विधायक सहित 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा मुकर्रर की है। हालांकि सजा मिलने के बाद कोर्ट से विधायक को जमानत मिल गई। बता दें कि 3 साल से कम सजा में कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान हैं।

PunjabKesari
क्या है कवाल कांड?
मुजफ्फरनगर का कवाल गांव, जानसठ तहसील में आता है। यही वह गांव है जहां 9 साल पहले 27 अगस्त 2013 को दो ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद दो समुदाए के बीच नफरत की चिंगारी ऐसी भड़की कि पिछले 72 साल से भाई-चारे और मुहब्बत के साथ रहते चले आ रहे दो समुदाए एक- दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इस दोहरे हत्याकांड के बाद मुजफ्फरनगर और शामली की धरती लहू से लाल हो गई थी। इस हिंसा में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दंगे के कारण 50 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे।

 

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!