Edited By Ajay kumar,Updated: 11 Oct, 2022 06:10 PM

कवाल कांड उपद्रव मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विधायक सहित 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा मुकर्रर की है।
मुज़फ्फरनगर: कवाल कांड उपद्रव मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विधायक सहित 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा मुकर्रर की है। हालांकि सजा मिलने के बाद कोर्ट से विधायक को जमानत मिल गई। बता दें कि 3 साल से कम सजा में कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान हैं।

क्या है कवाल कांड?
मुजफ्फरनगर का कवाल गांव, जानसठ तहसील में आता है। यही वह गांव है जहां 9 साल पहले 27 अगस्त 2013 को दो ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद दो समुदाए के बीच नफरत की चिंगारी ऐसी भड़की कि पिछले 72 साल से भाई-चारे और मुहब्बत के साथ रहते चले आ रहे दो समुदाए एक- दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इस दोहरे हत्याकांड के बाद मुजफ्फरनगर और शामली की धरती लहू से लाल हो गई थी। इस हिंसा में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दंगे के कारण 50 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे।