निकाय चुनावः हाईकोर्ट की रोक पर भाजपा ने भी थामी अपनी रफ्तार, प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया पर लगाया स्टे

Edited By Ajay kumar,Updated: 17 Dec, 2022 05:25 PM

municipal elections bjp also stopped its pace on the high court s ban

निकाय चुनावों की घोषणा पर हाईकोर्ट के स्टे पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है। इसी स्टे को देखते हुए भाजपा ने फिलहाल अपने प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर भी 'स्टे' लगा दिया है।

लखनऊ: निकाय चुनावों की घोषणा पर हाईकोर्ट के स्टे पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है। इसी स्टे को देखते हुए भाजपा ने फिलहाल अपने प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर भी 'स्टे' लगा दिया है। भाजपा ने क्षेत्रीय संगठनों को 16 दिसम्बर तक वार्ड और निकाय अध्यक्ष पद के दावेदारों के तीन-तीन नाम स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखकर उनके पैनल प्रदेश भाजपा कार्यालय भेजने के निर्देश दिए थे।

इधर, हाईकोर्ट में चुनाव की करना होगा। घोषणा पर बढ़ते जा रहे स्टे के कारण भाजपा ने भी चयन प्रक्रिया फिलहाल के लिए टाल दी है। इसी वजह से निकाय चुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची भी नहीं बन पाई है। पिछड़ों के आरक्षण पर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के मद्देनजर भाजपा को आशंका है कि कुछ सीटों पर आरक्षण में बदलाव हो सकता है। ऐसे में उसे नए सिरे से प्रत्याशियों के चयन पर विचार करना होगा। उधर, हाईकोर्ट के स्टे पर भाजपा और सपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा संगठन और मंत्रियों ने आरक्षण अपने मुताबिक तैयार के मार्फत निकाय कराए हैं। इसीलिए हाईकोर्ट को लगाने की कोशिश की है।

सपा ने भी फिलहाल स्थगित कर दीं बैठकें
हाईकोर्ट के स्टे के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने भी दावेदारों पर मंथन करने के लिए होने वाली बैठकें स्थगित कर दी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तो अभी अपने चाचा शिवपाल यादव की पुरानी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओ को भी निकाय चुनाव में समायोजित करना है। इसके लिए चाचा के साथ उन्हें बैठक भी करनी थी, लेकिन कोर्ट के स्टे को देखते हुए सपा के जिला संगठन भी सुस्त पड़ गए हैं। सपा के विक्रमादित्य मार्ग स्थित मुख्यालय पर आने वाले दावेदारों को लौटाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वे 20 दिसम्बर के बाद ही कार्यालय आएं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में निकाय चुनाव के मामले में 20 दिसम्बर को सुनवाई होनी है।

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