Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाद के पक्षकारों पर अदालत ने ठोंका 1000 का जुर्माना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 13 Sep, 2022 02:13 PM

mathura the court imposed a fine of parties of shri krishna janmabhoomi case

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में वादी पक्ष पर अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को लंबित करने के आरोप में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में वादी पक्ष पर अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को लंबित करने के आरोप में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।       

मंगलवार को दी गयी जानकारी के मुताबिक श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम इंतेजामिया कमेटी एवं अन्य मुकदमे में पक्षकारों द्वारा सुनवाई की तारीख को बार बार आगे बढ़ाने का अनुरोध करने वाले पक्षकार पर अदालत ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय चौधरी की अदालत में सोमवार को तबियत खराब होने के कारण सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था।       

इस पर प्रतिवादी पक्ष इंतेजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने एतराज करते हुए कहा कि जो पैरोकार सुनवाई बढ़ाने के लिए कहने आया है, उसके पास वादीगणों का कोई अधिकृत पत्र तक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार पक्षकार वाद को दायर कर अदालत का समय बर्बाद करना चाहते हैं उसे देखते हुए वाद को खारिज किया जाना चाहिए।       

न्यायाधीश ने वाद को खारिज तो नहीं किया, लेकिन पक्षकारों को अंतिम मौका देते हुए सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी। न्यायाधीश ने वादी पक्ष पर 1000 रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया। इस वाद के पक्षकारों पर यह तीसरी बार जुर्माना लगाया गया है। इसके पूर्व सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत ने पक्षकारों पर दो बार जुर्माना लगाया जा चुका है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!