​Mathura News: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई, अखिल भारत हिन्दू महासभा ने पेश की थी याचिका

Edited By Pooja Gill,Updated: 12 Jan, 2023 11:12 AM

mathura news hearing will be held today in shri krishna janmabhoomi

Mathura News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) यानी श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna Janmabhoomi) और बहु चर्चित शाही ईदगाह मामले (Shahi Idgah Case) में आज यानी 12 जनवरी को न्यायालय...

Mathura News (Madan Sarswat): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) यानी श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna Janmabhoomi) और बहु चर्चित शाही ईदगाह मामले (Shahi Idgah Case) में आज यानी 12 जनवरी को न्यायालय (Court) में सुनवाई होगी। इस मामले में अखिल भारत हिन्दू महासभा (All India Hindu Mahasabha) के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा (Treasurer Dinesh Sharma) ने कोर्ट में याचिका पेश की थी। इस याचिका में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मीना मस्जिद (Meena Masjid) को याचिकाकर्ता (the petitioner) ने अवैध बताया। अब इस मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन (Civil Judge Senior Division) की अदालत में सुनवाई होगी।

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2 जनवरी से शुरू हुआ था शाही मस्जिद का सर्वे
सूत्रों के मुताबिक, मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान के पास बनी शाही मस्जिद का सर्वे 2 जनवरी से शुरू हुआ था। जिसके अनुसार शाही ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल है। अमीन को अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी से पहले अदालत को सौंपनी थी और  20 जनवरी को सीनियर सिविल जज डिवीजन न्यायाधीश सोनिका वर्मा इस मामले की सुनवाई की थी।

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सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने दिया सर्वे का आदेश  
बता दें कि हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आदेश दिया कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए। इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें आदेश की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं।

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मस्जिद के अंदर कई मंदिर होने के प्रतीक हैं- हिंदू पक्ष का दावा
सिविल कोर्ट ने इस मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है। ये याचिका 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर दायर की गई थी। शाही ईदगाह की जगह को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि उस जगह स्वास्तिक का चिह्न है, मस्जिद के अंदर कई मंदिर होने के प्रतीक हैं।

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साथ ही मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है और शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। हिंदू पक्ष चाहता है कि वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि की जाए, जिसे लेकर करीब एक साल पहले याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में वीडियोग्राफी की मांग की गई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उसे इस मुकदमे की कोई जानकारी नहीं थीं। 

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