दलित महिला से दुष्कर्म, वीडियोग्राफी और ब्‍लैकमेलिंग....अब आरोपी शख्स को मिली ऐसी सजा जो सारी उम्र रहेगी याद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Dec, 2023 02:43 PM

man sentenced to life imprisonment for raping and blackmailing dalit woman

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिल्ली की एक विवाहित दलित महिला से कई बार बलात्कार करने और हमले की तस्वीरों के साथ उसे ब्लैकमेल करने के लिए 38 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) पी.एन. की अदालत...

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिल्ली की एक विवाहित दलित महिला से कई बार बलात्कार करने और हमले की तस्वीरों के साथ उसे ब्लैकमेल करने के लिए 38 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) पी.एन. की अदालत ने रामपुर में पांडे ने एक मजदूर और 4 बच्चों के पिता मोहम्मद आसिम पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पाया कि असीम ने पहली बार पीड़िता के साथ अगस्त 2019 में एक बगीचे में बलात्कार किया जब वह रक्षाबंधन के दिन रामपुर में अपने भाई से मिलने के लिए घर जा रही थी। आसिम ने इस दौरान कुछ तस्वीरें लीं जिनका इस्तेमाल वह उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने के लिए करता था और बाद में कई बार उसके साथ बलात्कार भी किया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में एफआईआर 6 जनवरी, 2020 को दर्ज की गई थी जब पीड़िता के पति को इसके बारे में पता चला। आसिम को कोविड लॉकडाउन के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया था लेकिन गुरुवार को दोषी करार दिए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। उस पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद, पुलिस ने एक आरोप पत्र दायर किया जिसमें उस पर कड़े एससी/एसटी अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए।

पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट अनिर्णायक थी क्योंकि परीक्षण यौन उत्पीड़न के कुछ दिनों बाद किया गया था।अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पीड़िता ने आरोपी के खाते में पैसे जमा किए थे। फैसले के मुताबिक, आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 10 साल की जेल और एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी ने पहले खुद को निर्दोष बताया था और दावा किया था कि पैसे के लिए पीड़िता ने उसे फंसाया था।

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