जानिए, क्यों चिन्मयानंद को रेप केस में जमानत देने वाले जज का होगा प्रमोशन?

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 14 Feb, 2020 12:28 PM

know why the judge who granted bail to chinmayanand will be promoted

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद स्वामी को रेप केस में जमानत देने वाले जज के प्रमोशन की सिफारिश की गई है। न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी पिछले सप्ताह चिन्मयानंद को जमानत देने के बाद सुर्खियों में आए थे। न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता के आचरण को “हैरान करने...

लखनऊः पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद स्वामी को रेप केस में जमानत देने वाले जज के प्रमोशन की सिफारिश की गई है। न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी पिछले सप्ताह चिन्मयानंद को जमानत देने के बाद सुर्खियों में आए थे। न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता के आचरण को “हैरान करने वाला” बताया था और कहा था कि उसने “फिरौती के लिए आरोपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।”

न्यायाधीश ने कहा कि “एक लड़की, जिसका कौमार्य दांव पर है, अपने ही माता-पिता या कथित घटना के संबंध में न्यायालय के समक्ष एक भी शब्द नहीं बोल रही है, यह आश्चर्यजनक आचरण है जो अभियोजन की कहानी की सरलता के बारे में बोलती है।”

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। कॉलेजियम का फैसला न्यायमूर्ति चतुर्वेदी के पदोन्नति को स्थगित करने के पांच महीने बाद आया, जिसे गुरुवार को सार्वजनिक किया गया।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए कॉलेजियम के प्रस्ताव में इसकी कोई वजह बताई नहीं गई है। बयान में कहा गया है, “12 फरवरी, 2020 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।”

न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी को सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


 

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