Edited By Imran,Updated: 19 Oct, 2025 02:20 PM

Kanpur News: यूपी के कानपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर एक युवक हंसी खुशी के साथ छोटी दुल्हनियां लेकर आया और वह शादी के 11वें दिन ही बाप बन गया। खास बात यह है कि बाप बनते ही उसे पुलिस उठा ले गई
Kanpur News: यूपी के कानपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर एक युवक हंसी खुशी के साथ छोटी दुल्हनियां लेकर आया और वह शादी के 11वें दिन ही बाप बन गया। खास बात यह है कि बाप बनते ही उसे पुलिस उठा ले गई
विस्तार से जानिए पूरा मामला ?
मिली जानकारी के अनुसार, लड़की उम्र सिर्फ 16 साल 9 महीने बताई जा रही है। कानून की नजर से देखें तो लड़की अभी नाबालिग है। एक तरफ दूल्हा शादी कर के लाया तो दूसरी तरफ दुल्हन के पिता ने अपहरण का केस दर्ज का दिया था। 22 जुलाई को पुलिस ने लड़की के पति को गिरफ्तार किया और लड़की को भी हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया।
बालिका को बाल गृह में रखने का आदेश
पुलिस ने जब मामले में लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने साफ कह किया कि उसे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। वह बस अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। इस पर CWC ने नाबालिग लड़की और उसके बच्चे को कानपुर नगर स्थित राजकीय बालिका बाल गृह में रखने का आदेश दिया. इसके बाद लड़की की सास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नाबालिग मां और उसके बच्चे को बाल गृह से रिहा करने की अपील की। याचिका में केपी थिम्मप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य 2011 के मामले का हवाला दिया गया और कहा गया कि लड़की की सहमति से शादी हुई थी, इसलिए संबंध जायज हैं।
कोर्ट ने माना अपराध
हालांकि, खंडपीठ ने पेश की गई इस दलील को नहीं माना। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि केपी थिम्मप्पा गौड़ा मामले के बाद सहमति की उम्र कानून में बदलकर 18 साल कर दी गई है। इस मामले में शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उसके साथ यौन संबंध POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के तहत अपराध है।