ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पूजा के अधिकार मामले की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी

Edited By Ramkesh,Updated: 23 Nov, 2022 07:50 PM

hearing of gyanvapi shringar gauri puja rights case postponed

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर, 2022 तक के लिए बुधवार को टाल दी। बुधवार को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से पेश हुए वकील ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया जिस पर अदालत ने इस मामले में...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर, 2022 तक के लिए बुधवार को टाल दी। बुधवार को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से पेश हुए वकील ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया जिस पर अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर, 2022 तय की। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति- अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता पर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इन महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा अर्चना की अनुमति मांगी है।

 वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने 12 सितंबर को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। याचिका खारिज करते हुए वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने कहा था कि इन पांच हिंदू महिलाओं का वाद, पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ कानून और उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम से बाधित नहीं होता।

 

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