हाथरस केसः कोर्ट में पेश नहीं हुआ PFI सदस्य व पांचवां आरोपी शरीफ

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 16 Jan, 2021 12:14 PM

hathras case pfi member and fifth accused sharif did not appear

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामले में पांचवां आरोपी रऊफ शरीफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश नहीं हुआ। सरकारी अधिवक्ता शिवराम सिंह ने कहा,

मथुरा:  पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामले में पांचवां आरोपी रऊफ शरीफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश नहीं हुआ। सरकारी अधिवक्ता शिवराम सिंह ने कहा, ‘‘ न तो शरीफ और न ही एसटीएफ का कोई भी सदस्य अदालत के समक्ष पेश हुआ।'' उन्होंने बताया कि एसटीएफ और किसी अन्य पक्ष ने गैर हाजिर होने के लिए अदालत में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया।

एसटीएफ ने एक जनवरी को अर्जी दाखिल कर कहा था कि शरीफ केरल की एर्नाकुलम जेल में बंद हैं, जिसके बाद एसटीएफ को पेशी वारेंट मिल गया था। गौरतलब है कि शरीफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा है और उसपर पीएफआई के सदस्यों अतीक उर रहमान, आलम मसूद और पत्रकार सिद्दीक कप्पन को धन देने का आरोप है। इन लोगों को उस वक्त पकड़ा गया था जब वे पिछले वर्ष एक लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना और फिर उसकी मौत हो जाने के बाद हाथरस जा रहे थे।

 

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