Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Aug, 2023 03:43 PM

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां पाली थाना क्षेत्र के भाहपुर गांव में एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उसके मृतक भाई की संपत्ति हथिया ली। जिसमें एसडीएम सवायजपुर अरुणिमा...
(मनोज तिवारी)Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां पाली थाना क्षेत्र के भाहपुर गांव में एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उसके मृतक भाई की संपत्ति हथिया ली। जिसमें एसडीएम सवायजपुर अरुणिमा श्रीवास्तव और 2 विद्यालयों के प्रधानाचार्य सहित कुल 8 लोगों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
भाहपुर में मृतक की संपत्ति हथियाने को लेकर हुआ फर्जीवाड़ा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पाली थाना क्षेत्र के भाहपुर गांव निवासी श्री कृष्ण उर्फ श्री केशन पुत्र स्वर्गीय जालिम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई की अदालत के आदेश पर पाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें उसके सगे भाई रमेश की मौत हो गई थी। इसी बीच उसके भाई मृतक रमेश की संपत्ति उसके भतीजे अर्थात भाई सुरेश उर्फ सुरेश चंद्र के पुत्र जगत राम उर्फ जगतपाल व नीलम देवी, कमलेश, महेंद्र ने षडयंत्र पूर्वक मृतक रमेश के वारिस बनकर अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसमें उसने तहसीलदार न्यायालय सवायजपुर में आपत्ति दाखिल की पर तत्कालीन तहसीलदार अरुणिमा श्रीवास्तव जोकि वर्तमान समय में एसडीएम के पद पर सवायजपुर तहसील में ही तैनात हैं। जिनके द्वारा श्रेणी प क 11 क के तहत उपरोक्त फर्जी बारिशों को मृतक रमेश का बारिश मानकर उनके हक में आदेश पारित कर दिया गया।
हरदोई में एसडीएम व दो प्रधानाचार्य समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज
बताया जा रहा है कि बीआर अंबेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय अहमदपुर पाली के प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी टीसी बनाई गई, जबकि आरोपी जगत राम उर्फ जगतपाल भाहपुर गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा था, जिसका विवरण उसने यहां के प्रधानाध्यापक अखिलेश कुमार से मांगा तो उन्होंने भी आरोपी की मदद करते हुए जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई की अदालत में वाद दायर किया था। अंतर्गत धारा 156/3 के तहत वाद दायर करने के बाद न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करके तत्कालीन तहसीलदार मतलब वर्तमान एसडीएम अरुणिमा श्रीवास्तव सहित सभी 8 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
पाली थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर पाली थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें तत्कालीन तहसीलदार सवायजपुर समेत अन्य 8 लोगों पर कूटरचित दस्तावेज का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है, बाद जांच मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।