Edited By Mamta Yadav,Updated: 06 Apr, 2023 09:54 PM

अंजुमन इंतेजामिया (Anjuman Intejamia) मस्जिद समिति (Masjid Committee) ने रमजान महीने (Ramadan month) के दौरान वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex) में ‘वजूखाने’ में सील लगे रहने को लेकर बृहस्पतिवार को उच्चतम...
नई दिल्ली/वाराणसी: अंजुमन इंतेजामिया (Anjuman Intejamia) मस्जिद समिति (Masjid Committee) ने रमजान महीने (Ramadan month) के दौरान वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex) में ‘वजूखाने’ में सील लगे रहने को लेकर बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था।
यह भी पढ़ें- OBC आयोग की रिपोर्ट 4 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करे......... पंचायतों को करेंगे आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को इस मामले का उल्लेख किया गया। मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रमजान के महीने का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर एक क्षेत्र को सील करने के कारण ‘वजूखाने’ का रास्ता भी बंद है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। अहमदी ने आग्रह किया कि चूंकि रमजान का महीना जारी है इसलिए पहले की तारीख बेहतर होगी।
यह भी पढ़ें- CM योगी बोले- नगर पंचायतों को करेंगे आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित

पीठ ने कहा, ''आप तत्काल सुनवाई के लिए अर्जी क्यों नहीं दाखिल करते? हम आईए को 14 अप्रैल को सूचीबद्ध कर सकते हैं।'' इससे पहले 28 मार्च को, शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की एक याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित वाराणसी की अदालत में दायर सभी मुकदमों को समायोजित करने का अनुरोध किया गया था।