Edited By Mamta Yadav,Updated: 24 Jan, 2023 01:59 AM

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) में गैंगरेप (Gangrape) की शिकार नाबालिग (Minor) को आखिरकार सोमवार को न्याय मिल ही गया। दरअसल, एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए...
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) में गैंगरेप (Gangrape) की शिकार नाबालिग (Minor) को आखिरकार सोमवार को न्याय मिल ही गया। दरअसल, एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बता दें कि वारदात के बाद पीड़िता गर्भवती (victim pregnant) हो गई थी और उसने बेटे (Son) को जन्म (birth) दिया। विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि बलात्कार के आरोपी प्रदीप और कालू (दोनों की उम्र करीब 20 वर्ष है) सगे भाई हैं और वे अपने पड़ोस में रहने वाली पीड़िता के घर अक्सर जाया करते थे। उन्होंने बताया कि दोनों भाई लंबे समय से बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। कुमार ने बताया कि पिछले साल सितंबर में नाबालिग लड़की की मां ने उसके शरीर में बदलाव देखा और वह एक डॉक्टर के पास गई, जिसमें लड़की के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रदीप और कालू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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गाजियाबाद के डॉक्टरों द्वारा रेफर किए जाने के बाद लड़की ने मेरठ के एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बेटे को जन्म दिया था। कुमार ने बताया कि बच्चे की देखभाल केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा की जा रही है क्योंकि लड़की और उसके माता-पिता ने बच्चे को अपने पास रखने से इनकार कर दिया था।