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मेरठ में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश; DM और SSP ने बरसाए फूल, लगे सीएम योगी के नारे

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Aug, 2024 03:22 PM

flowers showered on kanwariyas from helicopter

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज कांवड़ियों पर आसमान से फूलों की बरसात हुई है। कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा बृहस्पतिवार को शासन के आदेश पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हेलीकॉप्टर से की...

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज कांवड़ियों पर आसमान से फूलों की बरसात हुई है। कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा बृहस्पतिवार को शासन के आदेश पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हेलीकॉप्टर से की। फूलों की वर्षा के बाद शिव भक्त खुश हो गए और हर- हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। इस दौरान कांवड़ियों ने सीएम योगी के भी नारे लगाए।

कावड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया
जानकारी के मुताबिक, आज यानी बृहस्पतिवार को शासन के आदेश पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। इस दौरान बाबा औघड़नाथ मंदिर पल्लवपुरम, बागपत फ्लाईओवर, सिवाया टोल, दौराला और सकौती सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। इस दौरान कावड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है।

कांवड़ियों ने लगाए सीएम योगी के नारे
इस दौरान उत्साहित कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में नारे भी लगाए। जिलाधिकारी मीणा ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के चाक-चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। मेरठ में एक दिन पहले भी बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई थी। इसके बाद अब हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारी बैठक में अधिकारियों को आवश्यकतानुसार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के आदेश दिए थे।

यह भी पढ़ेंः कृष्ण जन्म भूमि का मुकदमा सुनवाई योग्य: हिंदू पक्ष में आया फैसला, अगली सुनवाई 12 अगस्त को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह (मथुरा) मस्जिद कमेटी की आदेश 7 नियम 11 के तहत हिंदू उपासकों और देवता के मुकदमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सभी 18 मुकदमों की स्थिति बरकरार रखी। मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता की याचिकाओं इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने  यह फैसला सुनाया है।
 

 

 

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