Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 04 Nov, 2022 05:45 PM

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के जिला प्रशासन को नगर में फैल रहे डेंगू पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का शुक्रवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की...
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के जिला प्रशासन को नगर में फैल रहे डेंगू पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का शुक्रवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने कहा कि प्रयागराज नगर में डेंगू से मृत्यु दर अधिक है जिसे देखते हुए व्यापक स्तर पर फॉगिंग और ब्लीचिंग सहित प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। डेंगू लार्वा के खिलाफ भी कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए।
अदालत ने कार्यों में सहयोग और निगरानी के लिए वार्ड वार समितियों के गठन का भी निर्देश दिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि नौ नवंबर, 2022 तय की। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अदालत ने प्रयागराज नगर में डेंगू की भयावह स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को अदालत में मौजूद रहने और उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने के लिए कहा था। अदालत के आदेश पर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी और नगर आयुक्त शुक्रवार को अदालत में मौजूद रहे।
डेंगू क्या है ?
डेंगू एक वायरल बिमारी है जो एक खास प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू वायरस मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छरों द्वारा फैलता है और कुछ हद तक एई अल्बोपिक्टस से भी। ये मच्छर चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस के भी वाहक हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते है क्योकिं इसमे हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है और कई दिनो तक रहता है।