Edited By Purnima Singh,Updated: 18 Jul, 2025 06:05 PM

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक और अहम कदम उठाया है .......
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक और अहम कदम उठाया है। महिला अपराध पर एक तरह से अंकुश लगाने के लिए अब सभी ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर और रैपिडो जैसे सार्वजनिक वाहन चालकों के लिए अपनी गाड़ी पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। गाड़ी चालकों को ये जानकारी साफ अक्षरों और इस तरह से लिखनी होगी कि उसमें बैठने वाले यात्री को इन्हें पढ़ने में कोई परेशानी न हो।
सबसे पहले लखनऊ में लागू होगा नियम
ये नियम सबसे पहले राजधानी लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। फिर धीरे-धीरे इसे प्रदेश के सभी जिलों में अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी पंजीकृत गाड़ी चालकों को 15 दिन का समय दिया है। अगर इस निर्धारित समय सीमा में वाहन चालकों नियमों का पालन नहीं किया तो उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
महिला आयोग ने की थी सिफारिश, अपराध रोकने में मिलेगी मदद
दरअसल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने 26 मई को परिवहन विभाग को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की थी। परिवहन विभाग का मानना है कि गाड़ी में ड्राइवर की स्पष्ट पहचान मौजूद होने से महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। साथ ही किसी आपात स्थिति में वे वाहन में दर्ज जानकारी को परिजनों या पुलिस से शेयर कर सकेंगी। जिससे आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में आसानी होगी