वृद्ध की गोली मारकर हत्याः कोर्ट ने 23 साल बाद हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 31 Aug, 2023 08:42 AM

court sentences life imprisonment to murderer after 23 years

23 साल पहले रात के वक्त घर में घुसकर रिश्तेदार की पत्नी को उठा ले जाने का विरोध करने पर वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में बुधवार को एडीजे-7 कुमार मयंक की कोर्ट ने बदायूं जिले के दातागंज के गांव सेरा निवासी कुंवर पाल को दोषी पाते हुए...

बदायूं: 23 साल पहले रात के वक्त घर में घुसकर रिश्तेदार की पत्नी को उठा ले जाने का विरोध करने पर वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में बुधवार को एडीजे-7 कुमार मयंक की कोर्ट ने बदायूं जिले के दातागंज के गांव सेरा निवासी कुंवर पाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।

PunjabKesari

एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि मृतक के पुत्र सोनपाल ने थाना फरीदपुर में 31 दिसंबर 2000 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई का साला भूरे अपने बच्चों समेत उनके घर में करीब एक महीने से रह रहा था। कुंवर पाल एक महिला को ढाई वर्ष पूर्व भगाकर दिल्ली ले गया था। जहां से भूरे उस महिला को ले आया था और शादी कर ली थी।

PunjabKesari

रात करीब एक बजे कुंवर पाल व सत्यपाल तमंचा लेकर उसके घर में आए और भूरे की पत्नी को खींचकर ले जाने लगे। उनके पिता पोथीराम ने शोर मचाते हुए विरोध किया तो कुंवरपाल ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और आरोपी महिला को अपने साथ ले गए। विवेचना में पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया और साक्ष्य के आधार पर कुंवरपाल के विरुद्ध हत्या की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!