पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में सुभासपा विधायक बेदी राम और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Edited By Ajay kumar,Updated: 11 Jul, 2024 09:46 AM

court orders arrest warrant against mla bedi ram and vipul dubey

गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में सुभासपा के मौजूदा विधायक बेदी राम एवं विपुल दुबे सहित एक दर्जन आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने पर गिरोह बंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को आदेश दिया है कि वह आरोपियों पर...

लखनऊ: पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना सुभासपा विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है। इस वाद में बेदीराम के साथ 18 अन्य सहअभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है। गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में सुभासपा के मौजूदा विधायक बेदी राम एवं विपुल दुबे सहित एक दर्जन आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने पर गिरोह बंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को आदेश दिया है कि वह आरोपियों पर आगामी 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट को तामील करें। गिरोह बंद अधिनियम के मामले की पैरवी कर रहे विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के अनुसार मौजूदा समय में 19 आरोपियों के विरुद्ध अदालत में मामला चल रहा है।

आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी के प्रश्न पत्र बरामद हुएः पुलिस
पत्रावली के अनुसार इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2006 को तत्कालीन एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे एवं उनकी टीम द्वारा की गई थी, जिसमें विधायक विपुल दुबे एवं बेदी राम के अलावा संजय श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी , आनंद कुमार सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम, अवधेश सिंह, सुशील कुमार एवं अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी के 26 फरवरी 2006 की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के अलावा कई वाहन बरामद हुए थे। 

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सभी आरोपियों के हाजिर होने पर आरोप तय किए जायेंगे
मामला पुराना होने के कारण अदालत ने आरोपी शिव बहादुर, सिंह, दीनदयाल, संजय श्रीवास्तव, विधायक बेदी राम एवं अवधेश सिंह की ओर से दी गई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त शिव बहादुर सिंह, दीनदयाल, संजय श्रीवास्तव, बेदी राम, अवधेश सिंह के अलावा पूर्व से अनुपस्थित चल रहे विधायक विपुल दुबे, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम सुनील कुमार एवं अख्तर हुसैन को गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से तलब किया जाता है। अदालत ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को आदेश दिया है कि वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ-साथ अदालत ने आरोपियों के जामिनदारों को नोटिस भी जारी की है। अदालत ने कहा है कि आगामी 26 जुलाई को सभी आरोपियों के हाजिर होने पर आरोप तय किए जायेंगे। 

एलडीए के जेई प्रेमनंद तिवारी को 6 साल सजा
लखनऊ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल रजनी खंड के भवन निर्माण का मानचित्र स्वीकृत होने के बावजूद जबरन धन की उगाही करने वाले एलडीए के जेई प्रेमनंद तिवारी को 25 हजार रुपये की घूस लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश मंजुला सरकार ने छह वर्ष के कठोर करावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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