Supreme Court से CM Yogi को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- 'अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनती हैं इस तरह की याचिकाएं

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Jan, 2023 04:28 PM

cm yogi got a big relief from the supreme court

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामला दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। जिससे सीएम को एक बड़ी राहत मिली है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस...

लखनऊः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामला दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। जिससे सीएम को एक बड़ी राहत मिली है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज किया और कहा कि, इस तरह की याचिकाएं केवल अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनने के लिए होती है।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में 2018 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पेश की गई थी। इस याचिका को जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने खारिज करते हुए कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इस तरह की याचिकाएं केवल अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनने के लिए होती हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।

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याचिकाकर्ता के मुताबिक CM के भाषण ने धार्मिक भावनाओं को किया आहत
याचिकाकर्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत जाने से पहले भाषण के खिलाफ मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने तब हाईकोर्ट के सामने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, उसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

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पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका
यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर करी थी। इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

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