भदोही: जानलेवा हमले के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को उम्रकैद

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Aug, 2020 05:18 PM

bhadohi life imprisonment for a man and his three sons for murder

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की जिला अदालत ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की जिला अदालत ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश पांडेय ने शनिवार को बताया कि औराई थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में राम प्यारे विश्वकर्मा ने अरुणोदय पांडेय के भाई से ज़मीन खरीदी थी मगर अरुणोदय और उसके बेटे शशांक, अमितेश और आशीष विश्वकर्मा को उस पर कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। सात नवम्बर 2016 को जब विश्वकर्मा और उसके परिवार वाले खेत पर काम कर रहे थे तभी अरुणोदय और उसके तीनों बेटों ने लाठी-डंडे से पीटकर और गोली मारकर विश्वकर्मा, उसकी पत्नी बिंदु और बेटों अनिल, सुशील तथा राकेश को घायल कर दिया।

पुलिस ने 23 मार्च 2017 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को अरुणोदय पांडेय और उसके तीनों बेटों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। 


 

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