विधायक अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज, जमीन हड़पने के मामले में गाजीपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Edited By Harman Kaur,Updated: 19 Aug, 2023 01:52 PM

bail plea of abbas ansari dismissed

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने फर्जी तरीके से जमीन अपने और अपनी मां के नाम करवाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी...

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने फर्जी तरीके से जमीन अपने और अपनी मां के नाम करवाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

लेखपाल ने 19 अगस्त 2020 को कोतवाली में दर्ज कराई थी शिकायत
अभियोजन पक्ष के अनुसार, स्थानीय सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा की अदालत ने मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि गाजीपुर सदर तहसील के लेखपाल सत्यपाल ने 19 अगस्त 2020 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहम्मद पट्टी में रविंद्र शर्मा, श्रीकांत उपाध्याय तथा नंदलाल के नाम दर्ज बंजर जमीन को तत्कालीन जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया था।

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12 लोगों पर दर्ज हुआ था मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जमीन पुनः बंजर घोषित कर दी गई लेकिन अब्बास अंसारी और उसकी मां अफशां अंसारी ने फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करा ली। इस संबंध में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 

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