बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, HC ने कहा- र‍िहा हुआ तो सबूतों से करेगा छेड़छाड़..

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Jul, 2022 10:54 AM

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पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि मुख्तार के खिलाफ जघन्य अपराधों से जुड़े 56 मा...

लखनऊ: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि मुख्तार के खिलाफ जघन्य अपराधों से जुड़े 56 मामलों का इतिहास है और उसे डर है कि यदि वह जमानत पर छूटता है तो वह गवाहों को प्रभावित करेगा और सबूतों से भी छेड़छाड़ करेगा।

बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी के एम्बुलेंस प्रकरण में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर जारी किया। बाराबंकी एम्बुलेंस प्रकरण केस में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है।

मामले में बाराबंकी की कोतवाली पुलिस ने मुख्तार को इस मामले में अभियुक्त बनाया है। अभियोजन के अनुसार उस पर आरेाप है कि उसने डॉ. अलका राय को डराकर फर्जी कागजों के आधार पर एक एम्बुलेंस निकलवाई और उसका प्रयोग पंजाब में मोहाली जेल से कोर्ट आने-जाने के लिए किया जाता था। कहा गया कि इस एम्बुलेंस में मुख्तार के आदमी हथियार बंद हेाकर उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे।

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