अयोध्या: काली फिल्म के निर्माता पर आगबबूला हुए बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी, कहा- सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 07 Jul, 2022 11:37 AM

ayodhya babri litigant iqbal ansari furious at the producer of black film

अयोध्या: देश में काली फिल्म को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। यह विरोध अब अयोध्या में भी शुरु हो गया है। इस विवाद के चलते बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने काली फिल्म की निर्माता  लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

अयोध्या: देश में काली फिल्म को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। यह विरोध अब अयोध्या में भी शुरु हो गया है। इस विवाद के चलते बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने काली फिल्म की निर्माता  लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इकबाल अंसारी ने कहा कि फिल्म में देवी देवताओं को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया जबकि उस जमाने में सिगरेट थी भी नहीं। इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को जो लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, वह ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी और उम्रकैद की सजा होनी चाहिए।

इकबाल अंसारी ने कहा कि हम साधु-संतों का समर्थन करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसी गतिविधियां करने वाले लोगों का सर चौराहे पर काट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। वहीं, दूसरी तरफ अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी फिल्म की निंदा की। उन्होंने इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। महंत राजू दास ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदू देवी देवताओं के बारे में आस्था को चोट पहुंचाने वाले दृश्य फिल्माए जाएंगे तो इसके गंभीर नतीजे होंगे।

बता दें कि काली फिल्म के निर्माता लीना मणिमेकलई ने 2 जुलाई को काली फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पोस्टर में हिंदू देवी काली माता के वेश में एक महिला सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है, जिसके एक हाथ में LGBTQ का झंडा है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है।  इस पोस्टर का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। पोस्टर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है।लोगों का कहना है कि पोस्टर में हिंदू देवी को सिगरेट पीते देखना हिंदुत्व का अपमान है। काली देवी के रुप में सिगरेट पीते देख लोगों ने लीना मणिमेकलई को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

 

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