अयोध्या: रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगा 18 सौ करोड़ का टैक्स माफ, TDS वापसी के भी आदेश

Edited By Ajay kumar,Updated: 19 Jan, 2023 05:09 PM

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आयकर विभाग की ओर से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोपित किए 18 सौ करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया है। आयकर विभाग ने यह टैक्स ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से 27 फरवरी 2021 के मध्य चलाए गये 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान...

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोपित किए गए 18 सौ करोड़ का टैक्स आयकर विभाग की ओर से माफ कर दिया गया है। आयकर विभाग ने यह टैक्स ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से 27 फरवरी 2021 के मध्य चलाए गये 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान के बाद लगाया था। इसके साथ ही ट्रस्ट- को आय-व्यय का सम्पूर्ण लेखा जोखा आनलाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

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ट्रस्ट महासचिव चंपत राय विभाग के अपीलीय आयुक्त के समक्ष हुए प्रस्तुत
इस निर्देश के बाद ट्रस्ट महासचिव चंपत राय विभाग के अपीलीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने विभाग की सभी जिज्ञासाओं का निराकरण किया, जिससे विभागीय अधिकारी संतुष्ट हुए और टैक्स माफ कर दिया गया। इस प्रकरण का खुलासा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बीते चार जनवरी 2023 को मणिराम छावनी में हुई, 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान एक दिवसीय बैठक की कार्यवृत के जरिए हुआ।

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विभाग ने जारी किया काटा गया टीडीएस वापसी का भी आदेश
इसमें स्वयं ट्रस्ट महासचिव ने बोर्ड को बताया कि प्रांतीय आडिटर तक अभी नहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 (एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) की अवधि में अभियान चलाया गया था और आयकर रिटर्न 2021 में दाखिल किया गया। उन्होंने ट्रस्टियों को यह भी जानकारी दी कि जो टीडीएस काटा गया था, उसकी वापसी का भी आदेश विभाग ने जारी कर दिया गया है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आय-व्यय का लेखा- जोखा तैयार कर आयकर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी दिल्ली की फर्म वी शंकर एंड संस (चार्टर्ड एकाउटेंट) को दी गयी है। यही संस्था निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल करेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में जानकारी दी गयी कि के अंतर्गत देश के 1142 जनपदों में से तीन जनपदों की आडिट रिपोर्ट प्रांतीय ऑडिटर तक अभी तक नहीं पहुंची है।

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