लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

Edited By Ramkesh,Updated: 15 Nov, 2021 06:46 PM

ashish mishra the main accused in the lakhimpur kheri violence case

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। वहीं अन्य आरोपी आशीष पांडे की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि तीन अक्टूबर को हुई इस हिंसा में 4 किसानों...

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। वहीं अन्य आरोपी आशीष पांडे की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि तीन अक्टूबर को हुई इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मामले में  उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिदिन के राज्य की एसआईटी जांच की निगरानी पर सहमति जताई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कैडर के उन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के नाम भी मांगे जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं ताकि उन्हें जांच टीम में शामिल किया जा सके।

वहीं पीठ ने कहा कि उसे संबंधित न्यायाधीश की सहमति भी लेनी होगी और इस सनसनीखेज मामले की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के नाम पर भी विचार करना होगा। पीठ ने कहा कि नाम की घोषणा वह बुधवार को करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी कि राज्य को शीर्ष अदालत द्वारा जांच की निगरानी के लिए अपनी पसंद के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं होना चाहिए यह बात मन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि संबंधित व्यक्ति एक प्रासंगिक कारक है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने आठ नवंबर को जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुझाव दिया था कि जांच में "स्वतंत्र और निष्पक्ष" लाने के लिए, एक "अलग उच्च न्यायालय" के एक पूर्व न्यायाधीश को दिन-प्रतिदिन आधार पर इसकी निगरानी करनी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा था कि उसे भरोसा नहीं है और वह नहीं चाहती कि राज्य द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय न्यायिक आयोग मामले की जांच जारी रखे। लखीमपुर खीरी जिले में तिकोनिया-बनबीरपुर मार्ग पर हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नामित किया था।
 

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