Bareilly: दुष्कर्म आरोपी के परिजनों ने थाने में महिला सिपाही से मारपीट कर फाड़ी वर्दी, जानिए क्या है पूरा मामला

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 May, 2023 03:09 PM

accused of tearing the uniform after assaulting a female soldier

बरेली (Bareilly) जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दुष्कर्म (Rape) के एक आरोपी की गिरफ्तारी (Arrested) से नाराज उसके परिजनों को थाने (Police Station) में घुसकर पहरे पर तैनात एक महिला सिपाही (Woman Constable) से मारपीट (Assault) करने और उसकी वर्दी फाड़ने...

बरेली: बरेली (Bareilly) जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दुष्कर्म (Rape) के एक आरोपी की गिरफ्तारी (Arrested) से नाराज उसके परिजनों को थाने (Police Station) में घुसकर पहरे पर तैनात एक महिला सिपाही (Woman Constable) से मारपीट (Assault) करने और उसकी वर्दी फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार (Arrested) किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (देहात क्षेत्र) राजकुमार अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि इसी साल 20 मार्च को एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के अपहरण (Kidnap) और उसके साथ दुष्कर्म (Rape) का आरोप लगाते हुए शीशगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज (FIR) कराया था।

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पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके परिजन के कर दिया था सुपुर्द
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस (Police) ने किशोरी को बरामद कर उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस (Police) ने रविवार को इस मामले में आरोपी शब्बू (23) को गिरफ्तार (Arrested) किया था। अग्रवाल के अनुसार शब्बू के पकड़े जाने की सूचना पर उसके परिजन शब्बर, शहनाज, तरन्नुम, फूल जहां और शैदान थाने पहुंचे और शब्बू को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।

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दुष्कर्म आरोपी शब्बू को पुलिस से छुड़ाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे परिजन
अधिकारी के अनुसार परिजनों ने शब्बू को पुलिस से छुड़ाकर ले जाने की कोशिश की। अग्रवाल ने बताया कि पहरे पर तैनात महिला सिपाही निशा ने शब्बू और उसके परिजन को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ ना सिर्फ मारपीट की बल्कि उसकी वर्दी भी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि महिला सिपाही की चीख-पकार सुनकर पहुंचे साथी पुलिसकर्मियों ने उसे छुड़ाया और शब्बू और उसके परिजन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए परिजन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 225 (आरोपी को छुड़ाने), 353 (सरकारी काम में बाधा डालने), 147 (उपद्रव) और 504 (शांतिभंग करने) के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें तथा शब्बू को जेल भेज दिया है।

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