Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Oct, 2024 03:24 PM
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने तालाब में जहर डालकर मछलियां मारने के मामले के एक गवाह की नृशंस हत्या के मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों समेत 4 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता...
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने तालाब में जहर डालकर मछलियां मारने के मामले के एक गवाह की नृशंस हत्या के मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों समेत 4 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2017 में भुता थाना क्षेत्र के लाडपुर गांव में छोटे खां नामक व्यक्ति के तालाब में जहर डालकर मछलियां मारने के मामले में रहीस मोहम्मद नामक व्यक्ति ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी। मामले का आरोपी भूरे खान इस बात को लेकर रंजिश रखता था।
जानिए, क्या है पूरा मामला?
श्रीवास्तव ने कहा कि भूरे खान ने 10 मई 2017 की दोपहर भगवंतापुर गांव से सामान खरीदकर लौट रहे रहीस मोहम्मद को अपने भाइयों इबरार, कलुआ खां और इरफान तथा लल्ला जान नामक अन्य व्यक्तियों की मदद से घेर लिया और उस पर तमंचे से ताबड़तोड़ गोली बरसाई। उन्होंने बताया कि गोलियां लगने से रहीस मोटरसाइकल से गिर गया। इसके बाद हमलावर उसे खेत में खींच ले गये और उसपर फरसे से प्रहार किये, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कुमार नीरव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को भूरे खान, इबरार, कलुआ खां और लल्ला जान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
हत्या के दोषी 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों को उम्रकैद की सजा
उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले के एक अन्य आरोपी इरफान का नाम अदालत में दाखिल किए गए आरोपपत्र से हटा दिया था। अदालत ने इरफान को भी तलब करते हुए कहा कि उसे आरोपपत्र से बाहर किए गए आरोपी को भी तलब करने का अधिकार है। उस आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं लिहाजा आरोपपत्र से बाहर किए गए आरोपी को भी तलब किया जाय। बचाव पक्ष ने इरफान के बीमार होने की बात कही मगर अदालत ने उसकी हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।