नैनीतालः पर्यावरण को बचाने के लिए एक जुलाई से प्लास्टिक पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

Edited By Diksha kanojia,Updated: 25 Jun, 2022 11:46 AM

to save environment there will be a complete ban on plastic from july 1

नैनीताल के अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पिछले साल 12 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 30 जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित्त उत्पादों (75...

 

नैनीतालः केन्द्र सरकार की पहल पर उत्तराखंड की पर्यटक नगरी नैनीताल की नगर पालिका ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आगामी एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

नैनीताल के अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पिछले साल 12 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 30 जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित्त उत्पादों (75 माइक्रोन से कम) के विर्निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध घोषित कर दिया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि उपरोक्त के क्रम में नैनीताल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में भी एक जुलाई से थर्माकोल (पोलीस्टाइरीन) से बने वस्तुओं व सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग को निषेध घोषित किया जाता है।

जिन वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है उनमें प्लास्टिक स्टिक युक्त एयर बड्स, गुब्बारों पर लगी प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्माकोल से बने सजावटी सामान, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों पर लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण काडर्, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, पीवीसी बैनर शामिल हैं। आदेश में आगे कहा गया कि जो कोई व्यक्ति, दुकानदार, व्यापारिक संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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