योगी सरकार ने SC में पेश किया हलफनामा, बुलडोजर की कार्रवाई को बताया कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Jun, 2022 12:00 PM

yogi submitted affidavit in sc told action of bulldozer as part of legal

उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।  वहीं जमीयत ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को एक...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।  वहीं जमीयत ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को एक विशेष समुदाय के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यूपी सरकार ने कहा कि अलग कानून के तहत दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही  है। जमीयत पर जुर्माना लगाकर याचिका खारिज की जाए।  प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त अवसर देकर- इसका दंगे से कोई संबंध नहीं-  कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में  63 पेज का सबूत कोर्ट में पेश किया।  उन्होंने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से निर्मित मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि  जमीयत उलेमा-ए-हिंद का सरकार पर आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में कोर्ट को याचिका निरस्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तोड़फोड़ कानून के अनुसार होना चाहिए ना कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई हो।

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