अब शादी में नहीं होगी टेंशन! योगी सरकार देगी 1 लाख रुपए, आय सीमा भी बढ़ी...जानिए पूरी डिटेल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Apr, 2025 06:41 AM

under mass marriage scheme in up girl will get 60 thousand rupees

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। एक बयान के मुताबिक कहा कि...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। एक बयान के मुताबिक कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित 2 लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है और अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए।

सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव – नवविवाहित जोड़ों को मिलेंगे अब 1 लाख रुपए
मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की इस राशि में से 60 हजार रुपए कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं, नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपए के तौर पर दिए जाएं जबकि शेष 15 हजार रुपए वैवाहिक समारोह में खर्च किए जाएं।

योगी सरकार का फैसला- परिवार ID से जुड़ते ही 60 साल के वृद्धों को मिलेगी पेंशन
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, वृद्धावस्था पेंशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन से वंचित ना रहें। उन्होंने कहा कि योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे परिवार आईडी से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लग जाएगी।

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