UP Politics News: UP शिक्षक भर्ती मामले पर बोलीं मायावती- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ ना हो अन्याय

Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Sep, 2024 09:15 AM

there should be no injustice with the candidates of reserved category mayawati

UP Politics News: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना रिएक्शन....

UP Politics News: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना रिएक्शन दिया है।

 

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ ना हो अन्याय: मायावती
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख़ अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाईन्साफी ना हो।

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69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति लिस्ट नए सिरे से जारी करने का हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल स्थगित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। इसका असर लगभग 19000 ऐसे लोगों पर पड़ सकता है, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि वह अधिकतम 7-7 पन्नों में अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दें। कोर्ट ने इसके लिए 2 नोडल वकील तय किए। राज्य सरकार से भी जवाब दाखिल करने कहा है।

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