Edited By Ramkesh,Updated: 02 Aug, 2022 04:40 PM

नोएडा के सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक के दो अवैध टावर के भीतर विस्फोटक रखने का काम पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिल पाने के कारण मंगलवार को नहीं हो पाया। सुपरटेक लिमिटेड के दो अवैध टावर (एपेक्स और सियान) को 21 अगस्त को ढहाया जाना है। इस...
नोएडा: नोएडा के सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक के दो अवैध टावर के भीतर विस्फोटक रखने का काम पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिल पाने के कारण मंगलवार को नहीं हो पाया। सुपरटेक लिमिटेड के दो अवैध टावर (एपेक्स और सियान) को 21 अगस्त को ढहाया जाना है। इस मामले में सोमवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस ने ध्वस्तीकरण के लिए अभी तक एनओसी जारी नहीं की है।
उन्होंने बताया पुलिस ने ध्वस्तीकरण की काम में लगी कंपनी एडिफिस को अस्थायी आधार पर एनओसी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कंपनी ने अपनी कुछ मजबूरी बताते हुए उसे मंगलवार को लेने से इनकार कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि विस्फोटक लाने के लिए एनओसी की व्यवस्था कराई जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि टावर गिराने का पूरा काम समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन कर नोएडा में बनाए गए सुपरटेक लिमिटेड के 40 मंजिला दो टावर को गिराने की जगह वैकल्पिक समाधान का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।