यूपी में लेखपाल के लिए जल्द होगी नई भर्ती, जानें कौन कर सकेंगे आवेदन

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Nov, 2022 04:28 PM

soon there will be new recruitment

उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, बहुत ही जल्द लेखपाल की नई भर्ती निकलने वाली है। जिसका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जा सकता है...

लखनऊः उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, बहुत ही जल्द लेखपाल की नई भर्ती निकलने वाली है। जिसका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इस परीक्षा का आवेदन दे सकते है। इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा किया जााता है। 

बता दें कि यूपी में लेखपाल की भर्ती काफी लोकप्रिय है। मिली जानकारी के अनुसार UPSSSC जल्द ही राज्य में लेखपाल की नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अगर आप लेखपाल की नई भर्ती में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आप इसकी पूरी तैयारी के लिए सफलता डॉट कॉम द्वारा शुरू किए गए खास UPSSSC Lekhpal Batch 2022 : Join Now की सहायता ले सकते हैं और इसमें आप अपनी सफलता पक्की कर सकते हैं।

यह अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन
बता दें कि UPSSSC द्वारा आयोजित की गई लेखपाल की पिछली भर्ती को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है, कि लेखपाल की अगली भर्ती में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों के पास प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2022 का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया जा सकता है। बता दें कि PET 2021 का सर्टिफिकेट 27 अक्तूबर 2022 तक ही वैलिड था। साथ ही इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच तय की जा सकती है और उनका 12वीं पास होना अनिवार्य किया जा सकता है। हालांकि जरूरी योग्यताओं से संबंधित पूरी जानकारी इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी।

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मिलेगी पूरी जानकारी
मिली जानकारी के अनुसार UPSSSC इस बार लेखपाल भर्ती के जरिए तकरीबन 4500 से 5000 पदों पर भर्ती कर सकती है। राज्य में लेखपाल के पदों पर होने वाली भर्ती में किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें होंगी, इसकी जानकारी तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। हालांकि राज्य के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) को 02 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
 

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