SHO लक्ष्मी सिंह चौहान की अग्रिम जमानत खारिज, 70 लाख रुपए गबन करने का आरोप

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 16 Oct, 2019 11:46 AM

sho laxmi singh chauhan s anticipatory bail rejected accused

गाजियाबाद की महिला एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान 70 लाख रुपए गबन करने के आरोप में निलंबित हैं। वहीं अब उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। मेरठ स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया...

गाजियाबादः गाजियाबाद की महिला एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान 70 लाख रुपए गबन करने के आरोप में निलंबित हैं। वहीं अब उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। मेरठ स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

बता दें कि थाना लिंक रोड के एटीएम से सीएमएस के कर्मचारियों द्वारा गबन कराए जाने का ये मामला है। इस केस में 24/25 सितंबर 2019 की रात लक्ष्मी चौहान ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ राजीव सचान और आमिर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 45 लाख 81,500 रुपये की बरामदगी दिखाई। मामले में साहिबाबाद के सीओ राकेश कुमार मिश्र ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की तो पता चला कि राजीव सचान से करीब 55 लाख रुपये और आमिर से 60 से 70 लाख रुपये पकड़े गए थे।

बरामद पैसों में अंतर पाए जाने पर थाना लिंक रोड प्रभारी लक्ष्मी सिंह चौहान, एसआई नवीन कुमार पचौरी और 5 कांस्टेबल बच्चू सिंह, फराज, धीरज भारद्वाज, सौरभ कुमार और सचिन कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई। एसएसपी के अनुसार इन सभी को पुलिस की छवि धूमिल करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

मामले में की गई जांच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान सरकारी गाड़ी से प्राइवेट गाडी में बैग रखते हुए कैद हुई हैं। एसपी सिटी की जांच में लक्ष्मी सिंह चौहान पर लगे आरोप सही पाए गए हैं।























 

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