Rampur: आजम खान के करीबी सीओ आले हसन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 18 मामलों में जमानत याचिका खारिज

Edited By Pooja Gill,Updated: 21 May, 2023 12:08 PM

rampur co aale hasan

Rampur: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सरकार में रामपुर के पुलिस उपाधीक्षक नगर रहे आले हसन खान (Hasan Khan) के विरुद्ध आजम खान (Azam Khan) की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन लेने के लिए किसानों को मारने पीटने...

रामपुर (रवि शंकर): समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सरकार में रामपुर (Rampur) के पुलिस उपाधीक्षक नगर रहे आले हसन खान (Hasan Khan) के विरुद्ध आजम खान (Azam Khan) की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन लेने के लिए किसानों को मारने पीटने प्रताड़ित करने और जबरदस्ती जमीन मिलाने के 27 मामले रामपुर के विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर पुलिस ने एनबीडब्ल्यू की तामील कराते हुए उन्हें 7 मई को अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब उनकी सुनवाई के दौरान 18 मामलों में आले हसन का जमानत पत्र विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से खारिज हो चुका है, शेष 9 मामलों में सुनवाई के लिए दिनांक 22 मई की तिथि नियत है।

PunjabKesari

इस मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, वर्ष 2019 में थाना अजीम नगर में वहां के किसानों ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। आले हसन खान और मोहम्मद आजम खान और उनके सहयोगियों के विरुद्ध, जिसमें पुलिस ने विवेचना करके 30 मामलों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। उसमें आले हसन वांछित थे और लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। पत्रावली हाजिरी में थी और 2 मामलों में एनबीडब्ल्यू जारी था क्राइम नंबर 254 और 261 में, जिसमें पुलिस ने 7 तारीख को गिरफ्तार करके आले हसन को जिला कारागार में निरुद्ध किया था और उसके बाद आले हसन के अधिवक्ता द्वारा शेष मुकदमों में तलब कर वारंट बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

यह भी पढ़ेंः Haj Yatra: हज यात्रियों का पहला जत्था आज लखनऊ से रवाना, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने दिखाई बस को हरी झंडी

PunjabKesari

अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, उसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें मेरे द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध किया गया था, 18 मामलों में आले हसन का जमानत पत्र विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से खारिज हो चुका है। शेष 9 मामलों में दिनांक 22 मई की तिथि नियत है। अब तक 18 मामलों में जमानत खारिज हो चुकी है। इनके ऊपर 389, 386, 420, 120बी, 323, 342, 447, आईपीसी 504, 506 का चार्ज था कि, इन्होंने किसानों को बुला करके और कमरे में बंद करके और जबरदस्ती जमीन मिलाने के लिए प्रताड़ित किया मारा-पीटा और जमीन को मिला लिया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!