Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 26 Nov, 2023 03:34 PM

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के सदर तहसील मे तैनात एक महिला नायब तहसीलदार से दुष्कर्म एवं हत्या के प्रयास की घटना के मामले में फरार आरोपी नायब तहसीलदार को गिरफ्तार करने के लिए बस्ती पुलिस द्वारा दिल्ली...
बस्ती: उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के सदर तहसील मे तैनात एक महिला नायब तहसीलदार से दुष्कर्म एवं हत्या के प्रयास की घटना के मामले में फरार आरोपी नायब तहसीलदार को गिरफ्तार करने के लिए बस्ती पुलिस द्वारा दिल्ली तक दबिश दी जा रही है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सदर तहसील मे तैनात नायब तहसीलदार धनश्याम शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी से सम्बंधित कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है। बस्ती से दिल्ली तक पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रही है। जांच पड़ताल के दौरान पता चला है कि नायब तहसीलदार घनश्याम ''आरोपी'' को उसके ससुर, साले और उसकी बहन ने कई दिनो तक अपने यहां छिपाए रखा था जिसमे पुलिस द्वारा तीनों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है और न्यायालय भेज दिया गया है।
इस सम्बंध मे पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया है कि कोतवाली थाने मे दर्ज नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला के विरूद्व मुकदमे में अब तक की विवेचना में घटनास्थल पर घटना के समय घनश्याम एवं पीड़िता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का होना नही पाया गया है। घनश्याम आरोपी द्वारा कमेटी को अपने बयान में सच से भ्रमित करने के लिए तीसरे व्यक्ति की बात गढ़ी गई थी अन्य भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घनश्याम का वर्जन असत्य पाया गया है।
कमेटी की रिपोर्ट के समय संपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ पाए थे जिसके आधार पर कमेटी ने विवेचना में सभी बिंदु पर गहराई से जांच के लिए विवेचना में अग्रिम कारर्वाई की संस्तुति की थी। कमेटी की रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट थी। घनश्याम ‘‘ आरोपी '' के विरुद्ध बलात्कार के प्रयास एवं हत्या के प्रयास के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के पश्चात न्यायालय से (गैर-जमानती वारंट) एनबीडब्ल्यू प्राप्त कर गिरफ्तारी के लिए अग्रिम कारर्वाई की जा रही है। पुलिस की टीमे लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है दिल्ली सहित कई जिलो मे पुलिस दबिश दे रही है। इस दौरान अगर आरोपी को किसी भी व्यक्ति द्वारा शरण दिया जाता है तो जांच पड़ताल करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
गौरतलब है कि इस घटना मे एक नया मोड़ और आ गया है आरोपी द्वारा 23 नवम्बर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके एफआईआर को चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह होगी। गौरतलब हो कि निलंबित नायब तहसीलदार के विरूद्व आईपीसी की धारा 323,452, 504, 354, 307, 376, 511 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी न हो पाने के कारण 25 हजार रूपये का इनाम भी घोषित किया गया है।