दर्शकों का स्वागत करने को तैयार हैं लखनऊ के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स

Edited By PTI News Agency,Updated: 14 Oct, 2020 03:47 PM

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लखनऊ, 14 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिनेमाघरों और मल्‍टीप्‍लेक्‍स को फिर से खोलने की अनुमति मिलने के बाद राज्य का मनोरंजन उद्योग दर्शकों को लुभाने की तैयारियों में जुट गया है।

लखनऊ, 14 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिनेमाघरों और मल्‍टीप्‍लेक्‍स को फिर से खोलने की अनुमति मिलने के बाद राज्य का मनोरंजन उद्योग दर्शकों को लुभाने की तैयारियों में जुट गया है।

सरकार ने 15 अक्टूबर से सशर्त सिनेमाघरों, नाटकघरों और मल्‍टीप्‍लेक्‍स को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन प्रांतीय राजधानी में इन्हें शुक्रवार 16 अक्टूबर को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है ताकि सप्ताहांत पर दर्शकों को लुभाया जा सके।

गोमती नगर के वेव मल्टीप्लेक्स के सहायक प्रबंधक ऋषि मिश्रा ने 'भाषा' को बताया, ‘‘मल्टीप्लेक्स के सभी 35 कर्मचारियों और प्रबंधक स्तर के अधिकारियों की बुधवार से ही कोविड-19 जांच की जा रही है। संक्रमण मुक्त कर्मचारी ही काम पर आएंगे। प्रत्येक शो के बाद सिनेमाघर/स्क्रीन को सेनिटाइज किया जायेगा। सभी कर्मचारियों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।’’
शहर के लालबाग इलाके में स्थित नावेल्टी सिनेमा के प्रबंधक राजेश टंडन ने बताया, ‘‘हम अपना दो स्क्रीन का थियेटर 16 अक्टूबर से शुरू करेंगे। कर्मचारियों की कोविड-19 की जांच आज हुई है और रिपोर्ट कल तक आएगी। इस दौरान हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देंगे।’’
वहीं एक अन्य सिनेमाघर शुभम के प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह ने बताया, ‘‘सभी कर्मचारियों की कोविड-19 जांच की जा रही है, उसके बाद दो दिन तैयारियों में लगेगा। हम 16 अक्टूबर से शो शुरू करेंगे।’’
सिनेमाघरों आदि को खोलने की अनुमति देने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव ने केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप मंगलवार को राज्य में निर्देश जारी किए हैं।

मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को सभी मंडलायुक्‍तों, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, सभी पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उप‍ महानिरीक्षक रेंज, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्‍त को दिशा-निर्देश जारी किया था।

शासनादेश में हिदायत दी गयी है कि दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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