‘आदिपुरुष' के निर्माताओं को SC से नहीं मिली राहत, तत्काल सुनवाई से इनकार, 27 जुलाई को पेश होने का दिया निर्देश

Edited By Pooja Gill,Updated: 12 Jul, 2023 04:23 PM

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दिल्ली (लखनऊ): उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी फिल्म ‘आदिपुरुष' के निर्माताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के आदेश दिए जाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर...

दिल्ली (लखनऊ): उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी फिल्म ‘आदिपुरुष' के निर्माताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के आदेश दिए जाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया। फिल्म ‘आदिपुरुष' रिलीज के बाद से ही विवादों में घिर गई है और लोगों ने इसके संवाद तथा किरदारों आदि पर आपत्ति जताई है।

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बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वकील को मामले का उल्लेख बृहस्पतिवार को करने को कहा। उच्च न्यायालय ने 30 जून को फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और केंद्र सरकार से एक समिति गठित करने के लिए कहा था, जो फिल्म पर अपनी राय देगी। उच्च न्यायालय कुलदीप तिवारी तथा नवीन धवन की ओर से फिल्म को प्रतिबंधित करने का अनुरोध करने वाली दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

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पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश  
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित फिल्म ‘आदिपुरुष' के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला को 27 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस फिल्म के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्देशक ने फिल्म बनाते समय जनभावना का ख्याल नहीं रखा, जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार देने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। 

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